आगरा मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करने के साथ ही कहा है कि ताजमहल एक एतिहासिक स्थल है और इसको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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Monday, July 9, 2018
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ताजमहल में बाहरी लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
ताजमहल में बाहरी लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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