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Thursday, July 5, 2018

LU में गुंडई: हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, वीसी, प्रॉक्टर के साथ डीजीपी, एसएसपी तलब

हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसी घटना के लिए पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था. शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

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