यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर भारी ट्रैफिक रहती है. ट्रैफिक के नियंतण की कोई व्यवस्था नहीं है.
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Friday, November 22, 2019
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यमुना एक्सप्रेस-वे पर दुघर्टनाओं को रोकने का तरीका बताए सरकार: हाईकोर्ट
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