UP News Live Updates: उत्तर प्रदेश में किसानों को मुआवजा दिए बगैर उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने (Land Acquisition in UP) या उनकी जमीनों पर कब्जा किए जाने को लेकर दाखिल हो रही अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अधिग्रहीत किए बगैर ली गई किसानों की जमीन के मुआवजे की मांग में विचाराधीन अर्जियों को 25 फरवरी 2022 तक निस्तारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि मुआवजे के लिए कितनी अर्जियां दाखिल की गईं और मुआवजे की कितनी रकम तय की गई?
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Tuesday, November 2, 2021
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UP News Live Updates: हाईकोर्ट का आदेश- सभी जिलों के DM 25 फरवरी तक निपटाएं जमीन के मुआवजे की अर्जियां
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