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Tuesday, March 4, 2025

UP में शराब की दुकानों के लिए मारा-मारी, एक आवेदन के लिए देनी पड़ती इतनी फीस

UP liquor shop license: उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत शराब और भांग की दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी से मिलेंगे. लाइसेंस आवेदन शुल्क ₹45,000 से ₹1 लाख तक होगा.

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